अब अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता के लिए समग्र पोर्टल पर मृत्यु दर्ज होना आवश्यक

02/11/2024 शनिवार

अब संबल 2.0 योजना के तहत अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता का लाभ तभी मिलेगा जब व्यक्ति की मृत्यु समग्र पोर्टल पर दर्ज होगी। इस संबंध में राज्य के श्रम विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं।

गौरतलब है कि असंगठित मजदूरों के लिए कर्मकार मंडल में पंजीकरण होने पर अंत्येष्टि सहायता के रूप में 5,000 रुपये, सामान्य मृत्यु सहायता के लिए 2 लाख रुपये, दुर्घटना मृत्यु सहायता के लिए 4 लाख रुपये, आंशिक दिव्यांगता सहायता हेतु 1 लाख रुपये, और स्थायी दिव्यांगता सहायता के लिए 2 लाख रुपये की राशि का प्रावधान है।

निर्देश में बताया गया है कि संबल 2.0 योजना के तहत संबल पोर्टल पर नए फीचर जोड़े गए हैं। इस उद्देश्य से पोर्टल को 27 मार्च 2024 से 9 अप्रैल 2024 और 25 अप्रैल 2024 से 5 सितंबर 2024 तक बंद रखा गया था। अब, संबल पोर्टल पर मृत्यु दर्ज करने से पहले समग्र पोर्टल पर मृत्यु की एंट्री अनिवार्य कर दी गई है। केवल वही प्रकरण संबल पोर्टल पर दर्ज हो सकेंगे जिनकी मृत्यु का विवरण समग्र पोर्टल पर मौजूद है, और समग्र पोर्टल में दर्ज मृत्यु का विवरण संबल पोर्टल पर आवेदन में स्वतः प्रदर्शित होगा।

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