03/11/2024 Sunday, DB/EP/BL/03112024
हाल ही में ईपीएफओ ने निकासी के नियमों में बदलाव किया है। अब ईपीएफ से आंशिक निकासी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक होगा। केवल शिक्षा, घर खरीद या निर्माण, शादी और इलाज के लिए ही फंड निकाला जा सकता है। नए नियमों के तहत, सदस्य रिटायरमेंट से एक साल पहले अपनी कुल राशि का 90% तक निकाल सकते हैं, बशर्ते उनकी उम्र 54 वर्ष से अधिक हो। यदि कोई व्यक्ति रिटायरमेंट से पहले बेरोजगार हो जाता है, तो वह ईपीएफ फंड से भी पैसे निकाल सकता है। एक महीने की बेरोजगारी के बाद वह 75% तक और दो महीने की बेरोजगारी पर संपूर्ण निकासी कर सकता है।