ग्वालियर : पटवारी के निलंबन आदेश को उच्च न्यायालय ने निरस्त किया

सारांश :
स्मिता अनीता श्रीवास्तव बनाम मध्यप्रदेश शासन और अन्य
याचिकाकर्ता ने एसडीओ (राजस्व), भितरवार, जिला ग्वालियर द्वारा 29.08.2024 को पारित निलंबन आदेश (Annexure P/1) को चुनौती दी। याचिकाकर्ता पटवारी पद पर 29.06.2006 को नियुक्त हुई थीं। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 104(2) के अनुसार पटवारी की नियुक्ति करने का अधिकार कलेक्टर के पास है, लेकिन एसडीओ द्वारा निलंबन आदेश जारी किया गया, जो उनकी अधिकार सीमा से बाहर था।
राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति एसडीओ ने की थी, अतः निलंबन आदेश उचित है। किंतु न्यायालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के कई निर्णयों में यह स्पष्ट है कि यदि कोई आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर पारित किया गया है, तो उसके विरुद्ध सीधा रिट दायर किया जा सकता है।
अदालत ने यह माना कि संशोधित धारा 104(2) के अनुसार पटवारी की नियुक्ति और सेवा से संबंधित कार्रवाई का अधिकार केवल कलेक्टर को है। अतः एसडीओ द्वारा पारित निलंबन आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
अंतिम निर्णय:
अदालत ने 29.08.2024 का निलंबन आदेश रद्द कर दिया और याचिका स्वीकृत की। साथ ही राज्य सरकार को यह स्वतंत्रता दी कि वह आवश्यक कार्रवाई नियमों के अनुसार उचित प्राधिकारी से कर सकती है।
अर्थात, यह आदेश एसडीओ द्वारा बिना अधिकार के पारित किया गया था, इसलिए रद्द किया गया।
विवरण :
IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT GWALIOR
BEFORE HON’BLE SHRI JUSTICE ANIL VERMA
ON THE 23rd OF SEPTEMBER, 2024
WRIT PETITION No. 26884 of 2024
SMT. ANITA SHRIVASTAVA
Versus
THE STATE OF MADHYA PRADESH AND OTHERS
उपस्थित:
श्री आर. पी. सिंह श्री नीरज श्रीवास्तव के साथ – याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता।
श्री एस. एस. कुशवाह – प्रतिवादी / राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता।
आदेश:
याचिकाकर्ता ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह रिट याचिका प्रस्तुत की है, जिसमें 29.8.2024 (परिशिष्ट P/1) दिनांकित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को एस.डी.ओ. (राजस्व), भितरवार, जिला ग्वालियर द्वारा निलंबित किया गया है।
मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को 29.6.2006 को पटवारी के पद पर प्रारंभिक रूप से नियुक्त किया गया था।
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 104(2) के अनुसार पटवारी की नियुक्ति प्राधिकारी कलेक्टर है, लेकिन प्रतिवादी क्रमांक 3 एस.डी.ओ. (राजस्व), भितरवार, जिला ग्वालियर ने 29.8.2024 को याचिकाकर्ता का निलंबन आदेश पारित किया।
विवादित आदेश में याचिकाकर्ता का सेवा रिकॉर्ड अंकित है। प्रतिवादी क्रमांक 3 के पास उक्त आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। इससे आहत होकर याचिकाकर्ता ने यह याचिका दायर की है।
प्रतिवादी के अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए निवेदन किया कि जब याचिकाकर्ता के पास वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है तो यह याचिका विचार योग्य नहीं है और चूंकि प्रतिवादी क्रमांक 3 ने याचिकाकर्ता की नियुक्ति की थी, अतः उसने विधिपूर्वक आदेश पारित किया है और याचिका निरस्त की जानी चाहिए।
दोनों पक्षों को विस्तार से सुना गया और अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में यह स्थापित हो चुका है कि जब कोई आदेश अधिकार क्षेत्र के बाहर पारित किया जाता है तो उसके विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है और ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय को रिट याचिका स्वीकार करनी चाहिए क्योंकि आदेश बिना अधिकार क्षेत्र के पारित किया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्रार [AIR 1999 SC 22] के मामले में यह माना है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका सुनने में उच्च न्यायालय का अधिकार, वैकल्पिक उपायों की उपलब्धता के बावजूद भी, प्रभावित नहीं होता, विशेषकर जब यह साबित हो जाए कि जिस प्राधिकारी के खिलाफ रिट दायर की गई है उसके पास उस आदेश के लिए कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था या उसने बिना विधिक आधार के अधिकार क्षेत्र ग्रहण किया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी क्रमांक 3 याचिकाकर्ता के विरुद्ध निलंबन आदेश जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता की नियुक्ति प्रतिवादी क्रमांक 2 / कलेक्टर द्वारा की गई थी। अतः यह निलंबन आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर और अधिकार से परे है।
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 104 (2) में निम्नलिखित प्रावधान है:
“(2) कलेक्टर प्रत्येक पटवारी हल्का के लिए एक पटवारी और प्रत्येक सेक्टर के लिए एक नगर सर्वेक्षक नियुक्त करेगा, ताकि सही भूमि अभिलेखों का संधारण किया जा सके और अन्य निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन किया जा सके।”
इस न्यायालय की खंडपीठ ने एन.सी. गुप्ता बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य [2007 (1) MPWN 2] के मामले में माना कि सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के नियम 7 और 9 के अनुसार, किसी भी शासकीय कर्मचारी का निलंबन आदेश केवल नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ही दिया जा सकता है अन्यथा वह आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा।
यह उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 104 की उपधारा (2) तथा धारा 258 की उपधारा (2) के उपखंड (19) में संशोधन के बाद 9 अक्टूबर, 1959 की अधिसूचना इस मामले में लागू नहीं होती।
कोई अन्य अधिसूचना प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह दर्शाया जा सके कि राज्य सरकार ने उपखंड अधिकारी को पटवारी नियुक्त करने का अधिकार दिया है और यह सही भी है क्योंकि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 104(2) में स्पष्ट रूप से कलेक्टर को ही पटवारी नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
अतः, भले ही यह अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी की गई हो, लेकिन यह धारा 104(2) के मूल प्रावधान को प्रभावित नहीं कर सकती, जो कि अधिसूचना के विपरीत है।
यद्यपि प्रतिवादी के अधिवक्ता ने खंडपीठ द्वारा दिए गए ‘मंगीलाल बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य’ [1995 RN 67] मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि पटवारी की नियुक्ति का अधिकार उपखंड अधिकारी को सौंपा गया है, अतः एसडीओ द्वारा किया गया बर्खास्तगी आदेश संविधान के अनुच्छेद 311 का उल्लंघन नहीं है। किंतु बाद में धारा 104(2) में संशोधन किया गया और मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 (अधिनियम क्रमांक 23 वर्ष 2018) के द्वारा उसे प्रतिस्थापित किया गया। अतः यह निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं होता।
इसके विपरीत, इस न्यायालय की समकक्ष पीठ ने ‘विनोद कुमार खरे बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य’ [2008 (4) MPLJ 44] के मामले में माना कि “मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 104(2) के अंतर्गत पटवारी की नियुक्ति का अधिकार कलेक्टर के पास है, अतः उसे बर्खास्त करने का अधिकार भी कलेक्टर के पास ही है और याचिकाकर्ता पटवारी को एसडीओ द्वारा हटाने का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है और निरस्त किया जाता है।”
उपरोक्त कारणों से, यह न्यायालय यह मानता है कि प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा पारित विवादित आदेश (परिशिष्ट P/1) अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 104(2) के प्रावधानों के अनुसार केवल कलेक्टर के पास पटवारी को बर्खास्त करने का अधिकार है।
अतः, यह विवादित आदेश निश्चित रूप से अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
शासकीय अधिवक्ता द्वारा कोई अन्य वैधानिक प्रावधान प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही इस न्यायालय के संज्ञान में कोई ऐसा प्रावधान लाया गया है, जिसके द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 3 को याचिकाकर्ता को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त हो।
परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को निलंबित करने वाला 29.8.2024 का विवादित आदेश (परिशिष्ट P/1) निरस्त किया जाता है। तथापि, प्रतिवादियों को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वे नियम 1966 के प्रावधानों के अनुसार कानून सम्मत उचित कार्रवाई कर सकते हैं।
(ANIL VERMA) JUDGE
With the aforesaid, writ petition stands allowed and disposed of.
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