जबलपुर । हाईकोर्ट ने सरकार के 53 वृक्ष प्रजातियों की कटाई और परिवहन के लिए अनुमति की आवश्यकता समाप्त करने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। इस आदेश को पर्यावरणीय क्षति और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन का हवाला देते हुए चुनौती दी गई थी। अदालत ने स्थगन के खिलाफ दायर हस्तक्षेप आवेदन पर जवाब तलब किया है, जिसकी अगली सुनवाई 2 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया कि 2015 की अधिसूचना से 53 प्रजातियों के वृक्षों की कटाई एवं परिवहन के लिए अनुमति की अनिवार्यता हटा दी गई है। याचिकाकर्ताओं विवेक कुमार शर्मा और एक अन्य के वकील ने तर्क दिया कि इस आदेश के कारण निजी भूमि पर पेड़ों की अनियंत्रित कटाई बढ़ रही है, जिससे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के टी.एन. गोदावर्मन मामले में जारी आदेश का भी उल्लंघन हो रहा है।

सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट की युगलपीठ, जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ ने याचिकाकर्ताओं और अनावेदकों को हस्तक्षेप आवेदन पर जवाब देने का निर्देश दिया।

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