DBEP/B13/61124

06/11/2024 Wednesday, Shimla

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने निजता के अधिकार पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना टेलीफोन टैपिंग कर साक्ष्य जुटाना अवैध है। कोर्ट के अनुसार, ऐसे अवैध तरीके से जुटाए गए साक्ष्य कानूनन मान्य नहीं हैं।

हाई कोर्ट के जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी ने कहा कि निजता का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा है। कोर्ट ने एक पारिवारिक मामले में पत्नी और उसकी मां की आपसी बातचीत की टेलीफोन रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में मान्यता देने की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि फोन पर बातचीत किसी व्यक्ति के निजी जीवन का अहम हिस्सा है और यह गोपनीयता के अधिकार के तहत आता है।

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