मऊगंज । मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव के निर्देश पर मंगलवार को एसडीएम हनुमना ने हाटा पटवारी शैलेंद्र पांडेय को निलंबित कर दिया है। अनुविभागीय अधिकारी हनुमना कमलेश पुरी ने बताया कि 12 नवंबर को कलेक्टर कार्यालय मऊगंज में लंबित शिकायतों के निपटारे के लिए पटवारी को बुलाया गया था। उन्हें समय पर पहुंचकर शिकायतों का निराकरण करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, शैलेंद्र पांडेय देर से पहुंचे और शराब के नशे में कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया, जिससे तहसील और जिला कार्यालय की छवि प्रभावित हुई।

एसडीएम हनुमना ने कहा कि हाटा के पटवारी शैलेंद्र पांडेय ने अपने कार्यों में लापरवाही दिखाई और मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन किया। इस पर उन्हें मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

शैलेंद्र पांडेय को मध्य प्रदेश मूलभूत नियम 53 के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा, और उनका मुख्यालय तहसील हनुमना के तहसीलदार कार्यालय में निर्धारित किया गया है।

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