नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने केवाईसी (नो योर कस्टमर) दिशानिर्देशों को अपडेट किया है। अब, अगर आपने एक बैंक में एक बार केवाईसी (पहचान सत्यापन) प्रक्रिया पूरी कर ली है, तो उसी बैंक में नया खाता खोलने या अन्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए फिर से केवाईसी करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। नए दिशा-निर्देशों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

अब बैंकों को यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड (यूसीआईसी) के माध्यम से आपकी केवाईसी जानकारी को ट्रैक करना होगा।

बैंकों को आपकी अद्यतन जानकारी सात दिनों के भीतर सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) को भेजनी होगी, जहां आपकी पहचान संबंधी जानकारी डिजिटल रूप में सुरक्षित की जाती है।

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