तहसीलदार को कलेक्टर ने 10500 रूपये के अर्थदंड से किया दण्डित
DBWS/M1/81124
08/11/2024 Friday, Muraina
मुरैना l मुरैना के कलेक्टर अंकित अस्थाना ने बानमोर के तहसीलदार महेश सिंह कुशवाहा पर 10,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना लोक सेवा गारंटी पोर्टल पर आवेदनों का समय पर समाधान न करने के कारण लगाया गया है और इसे शुक्रवार को जारी किया गया।
गौरतलब है कि 5 सितंबर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, पोर्टल पर एक आवेदन तय समय-सीमा से बाहर हो गया था, जिसका समाधान तहसीलदार कुशवाहा द्वारा निर्धारित समय सीमा में नहीं किया गया। कलेक्टर ने इसे लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 का उल्लंघन मानते हुए, अधिनियम की धारा 7(1)(क) के तहत प्रति मामले 500 रुपये का दंड लगाया है। आवेदक को प्रति आवेदन की दर से मुआवजे की स्वीकृति दी गई है।