यह दस्तावेज़ वृक्ष कटाई अनुमति (Tree Cutting Permission) के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया का एक मार्गदर्शिका (Manual) है। इसका मुख्य विवरण निम्नलिखित है:

आवेदन से पूर्व आवश्यक शर्तें

  • पात्रता: केवल ग्रामीण क्षेत्रों में निजी भूमि पर स्थित पेड़ों को काटने के लिए आवेदन किया जा सकता है ।
  • समग्र आईडी: आवेदक का समग्र आईडी होना और उसका e-KYC पूर्ण होना अनिवार्य है ।
  • भूमि पंजीकरण: जिस भूमि के पेड़ काटने हैं, वह पंचायत दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत होनी चाहिए ।
  • बकाया भुगतान: भूमि से संबंधित सभी देय राशियों का ग्राम पंचायत को भुगतान किया जाना आवश्यक है ।
  • भू-अभिलेख अपडेट: पेड़ों की जानकारी भू-अभिलेख पोर्टल (Land Records) पर अपडेट होनी चाहिए ।

आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया

  1. पोर्टल: ‘पंचायत दर्पण’ पोर्टल पर जाकर “Tree Cutting Permission” विकल्प चुनें ।
  2. लॉगिन: अपना समग्र आईडी और कैप्चा कोड दर्ज करें ।
  3. संपत्ति का चयन: पोर्टल पर प्रदर्शित आपकी संपत्तियों में से उस भूमि (खसरा) को चुनें जहां के पेड़ काटने हैं ।
  4. वृक्षों का विवरण: भू-अभिलेख पोर्टल से प्राप्त जानकारी के आधार पर पेड़ों की कुल संख्या दिखेगी। आपको उन पेड़ों की संख्या दर्ज करनी होगी जिन्हें आप काटना चाहते हैं ।
  5. विवरण सहेजें: जानकारी की पुष्टि करने के बाद आवेदन को सेव (Save Details) करें ।

शुल्क एवं आगामी कार्यवाही

  • आवेदन शुल्क: प्रति आवेदन ₹100 का शुल्क ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा ।
  • पटवारी निरीक्षण: शुल्क जमा होने के बाद, आवेदन पटवारी के पास उनकी रिपोर्ट (अभिमत) के लिए भेजा जाएगा ।
  • अंतिम निर्णय: पटवारी की रिपोर्ट मिलने के बाद ग्राम पंचायत द्वारा आगे की कार्यवाही की जाएगी ।

आवेदन की स्थिति की जाँच

  • आवेदक पोर्टल पर “Check Status of Application” विकल्प का उपयोग करके अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति देख सकते हैं । इसके लिए आवेदन क्रमांक (Application Number) की आवश्यकता होगी ।

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