भिंड : सभी पटवारियों को एग्री स्टेक भत्ता दिए जाने बावत आदेश
Bhind: Order regarding the provision of Agri Stake allowance to all Patwaris

यह सारांश कलेक्टर कार्यालय (भू-अभिलेख), जिला भिण्ड द्वारा 08 जनवरी 2026 को जारी किए गए पत्र का है । इस पत्र के माध्यम से तहसीलदार मेहगांव को पटवारियों को एग्रीस्टेक भत्ता (AgriStack Allowance) प्रदान करने के संबंध में निर्देश और मार्गदर्शन दिया गया है ।
मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
- भत्ता वितरण का निर्देश: मध्य प्रदेश शासन और कलेक्टर कार्यालय के पूर्व निर्देशों के अनुसार, जिले में पदस्थ सभी पटवारियों को यह भत्ता दिया जाना सुनिश्चित किया जाए ।
- मार्गदर्शन (विशिष्ट स्थितियां):
- अवकाश: अवकाश पर रहने वाले पटवारियों के भत्ते के लिए अवकाश नियम 1977 और नवीन अवकाश नियम 2025 का पालन करने को कहा गया है ।
- निलंबन: निलंबित पटवारियों के मामले में मूलभूत नियम 53 और 54 के अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश है ।
- जिला कार्यालय में कार्यरत पटवारी: पत्र स्पष्ट करता है कि जिला कार्यालय में तैनात पटवारी वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर कार्य कर रहे हैं, अतः उन्हें भी यह भत्ता दिया जाना चाहिए ।
- स्पष्टीकरण की स्थिति: कार्यालय ने पूर्व में (जुलाई 2025 में) भू-अभिलेख अधीक्षक कार्यालय के पटवारियों को भत्ता न देने पर स्पष्टीकरण मांगा था, जो अभी तक अप्राप्त है ।
यह पत्र सूचना और आवश्यक कार्यवाही हेतु जिले की अन्य सभी तहसीलों (भिण्ड, अटेर, गोहद, लहार आदि) के तहसीलदारों को भी भेजा गया है ।
