भिंड : झटका मशीन के सम्बन्ध में आदेश
Bhind : Order Regarding Jhatka Machine

यह दस्तावेज़ कार्यालय तहसीलदार, तहसील मौ, जिला भिण्ड (मध्य प्रदेश) द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक आदेश है। इसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:
आदेश का मुख्य सार
तहसील मौ क्षेत्र में वर्तमान में रबी फसल की गिरदावरी (फसल निरीक्षण) का कार्य चल रहा है। इस दौरान यह पाया गया कि खेतों में जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए लगाई गई ‘झटका मशीन’ (विद्युत करंट) से पटवारियों और सर्वेक्षकों को करंट लगने या किसी अनहोनी घटना का खतरा है।
प्रमुख बिंदु:
- प्रतिबंध: पटवारियों और सर्वेक्षकों की सुरक्षा के लिए तहसील क्षेत्र की सभी झटका मशीनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है।
- समय: यह प्रतिबंध प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक लागू रहेगा।
- प्रभावी तिथि: यह आदेश 13 फरवरी 2026 को जारी किया गया है और तत्काल प्रभाव से लागू है।
- निर्देश: स्थानीय कोटवारों को निर्देशित किया गया है कि वे गांवों में मुनादी (ढोल बजाकर घोषणा) के जरिए इस आदेश की जानकारी सभी किसानों तक पहुँचाएं।
निष्कर्ष: यह कदम सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है ताकि वे बिना किसी शारीरिक खतरे के फसल गिरदावरी का कार्य पूरा कर सकें।
