यह आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 16 नवंबर 2025 को जारी किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि राज नारायण खरे, जो पूर्व में तहसीलदार मेहगाँव, जिला भिण्ड तथा वर्तमान में प्रभारी डिप्टी कलेक्टर, अनु. जनजाति विकास (राजस्व) रायपुर बघेलान, जिला सतना पदस्थ हैं, उन्होंने अपनी सेवाकाल के दौरान गंभीर अनियमितताएँ कीं।

मुख्य आरोप यह हैं:

  1. 08.10.2020 से 31.03.2023 तक पदस्थापन के दौरान कई खसरा नंबर (लगभग 45 खसरों) को गलत तरीके से राजस्व अभिलेखों में शासन के नाम दर्ज कर दिया, जबकि वे निजी/संस्था के नाम दर्ज थे।
  2. 27.03.2023 को जारी आई.डी. में इन प्रविष्टियों को स्वयं के लॉगिन से गलत तरीके से कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड में परिवर्तित कर दिया गया
  3. यह कार्रवाई म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के विपरीत थी।
  4. इन कार्यों से शासन को गंभीर हानि पहुँचने की आशंका मानी गई है।

इन आरोपों को गंभीर मानते हुए:

  • श्री राज नारायण खरे को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, भर्ती एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत
    तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
  • उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय, सतना निर्धारित किया गया है।
  • निलंबन अवधि में उन्हें मूल वेतन का नियम 53 के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

आदेश विवेक कुमार रघुवंशी, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया है।

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