यह आदेश दीपावली पर्व के दौरान “कार्बाइड गन” के निर्माण, क्रय-विक्रय, प्रदर्शन और उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगाने से संबंधित है, जिसे गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइपलाइन और कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करके अवैध रूप से बनाया जाता है ।

प्रतिबंध का कारण
दीपावली पर्व पर दिशा-निर्देश जारी करने के बावजूद, सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो के आधार पर अवैध रूप से “कार्बाइड गन” का निर्माण, क्रय, विक्रय और उपयोग किए जाने की घटना प्रकाश में आई है ।

कार्बाइड गन में उपयोग होने वाला कार्बाइड और पानी का मिश्रण एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है, जो न केवल आँखों के लिए बल्कि दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए भी घातक है ।

मध्यप्रदेश राज्य के अन्य जिलों में इसके उपयोग से कई व्यक्तियों की आँखों की रोशनी चले जाने के समाचार प्राप्त हुए हैं ।

भविष्य में भी विवाह समारोहों और अन्य आयोजनों में इसके उपयोग की संभावना है ।

आम नागरिकों की जान-माल, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस पर रोक लगाना आवश्यक है ।

मुख्य आदेश
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रजनी सिंह, ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए “कार्बाइड गन” (जो गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइपलाइन और कैल्शियम कार्बाइड से बनी है) तथा इसी प्रकार के अन्य खतरनाक उपकरणों के निर्माण, क्रय-विक्रय, प्रदर्शन एवं उपयोग को नरसिंहपुर जिले में तत्काल प्रतिबंधित कर दिया है ।

आदेश का पालन और सूचना
यह आदेश आज दिनांक 24/10/2025 से तत्काल प्रभावशील होगा ।

इसका उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डनीय होगा ।

इस आदेश को सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित किया जाएगा ।

यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार की गन के निर्माण, क्रय-विक्रय या उपयोग की सूचना प्राप्त होती है, तो वह तत्काल कंट्रोल रूम 07792-181 पर इसकी सूचना दे ।

कंट्रोल रूम ऐसी सूचनाओं से पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर को अवगत कराएगा, जो उल्लंघन पाए जाने पर विधि अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ।

यह आदेश जिला दण्डाधिकारी, जिला नरसिंहपुर (रजनी सिंह) द्वारा जारी किया गया है ।

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