यह आदेश विधानसभा-22 दतिया के निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी किया गया है।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के पालन में पाया गया कि महत्वपूर्ण प्रपत्रों/रिकॉर्ड के संधारण में लापरवाही तथा निर्वाचन कार्यों में निर्धारित समय-सीमा का पालन न करने के कारण पटवारी अंजलि ताम्रकार की कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं है।

जांच में पाया गया कि—

  • संबंधित पटवारी ने निर्वाचन प्रशिक्षण में पंजीयन कराया, पर समय पर उपस्थित नहीं हुईं।
  • सौंपे गए दायित्वों में गंभीर लापरवाही रही।
  • यह आचरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 व सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन है।

इस पर पटवारी अंजलि ताम्रकार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील उड्डयपुर रखा गया है तथा उन्हें नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी, उपजिला निर्वाचन अधिकारी, तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई है।

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