ह आदेश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर द्वारा जारी किया गया है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित SIR-2026 कार्यक्रम के अंतर्गत श्री आयुषी चतुर्वेदी, पटवारी (रहस्राजस्व), को विशेष कार्य पर नियुक्त किया गया था। उन्हें 15.11.2025 से निर्वाचन संबंधी कार्यों में उपस्थित रहना था, परंतु वे बार-बार अनुपस्थित पाए गए और दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया।

कई बार नोटिस देने और फोन से संपर्क करने के बाद भी उन्होंने कार्य स्थल पर उपस्थिति नहीं दी। उनके अनुपस्थित रहने से निर्वाचन कार्य प्रभावित हुआ, जो गंभीर कदाचरण माना गया।

इसी आधार पर—
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1) एवं (2) तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत—

श्री आशुतोष चतुर्वेदी, पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय, जबलपुर रहेगा।

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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