छात्रों की जानकारी न देने पर पटवारी निलंबित
The patwari was suspended for not providing information to the students.


यह आदेश अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मेघनगर, जिला झाबुआ द्वारा दिनांक 19.09.2025 को जारी किया गया है।
सारांश :
- ग्राम चेपपुरा के पटवारी श्री संजमसिंह भदौरिया ने नायब तहसीलदार को आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई, जिससे कानून एवं सुरक्षा की स्थिति प्रभावित हो सकती थी।
- यह कृत्य सरकारी कार्य के प्रति लापरवाही और घोर लापरवाही माना गया।
- म.प्र. सिविल सेवा (भर्तियाँ, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत, तत्काल प्रभाव से श्री संजमसिंह भदौरिया को निलंबित किया जाता है।
- निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय मेघनगर रहेगा और उन्हें नियम अनुसार निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) दिया जाएगा।
प्रतिलिपि प्रेषित :
- कलेक्टर झाबुआ
- तहसीलदार मेघनगर
- नायब तहसीलदार मेघनगर
- राजस्व निरीक्षक नौंघावां
- श्री संजमसिंह भदौरिया (सूचनार्थ एवं पालनार्थ)