यह आदेश अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मेघनगर, जिला झाबुआ द्वारा दिनांक 19.09.2025 को जारी किया गया है।

सारांश :

  • ग्राम चेपपुरा के पटवारी श्री संजमसिंह भदौरिया ने नायब तहसीलदार को आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई, जिससे कानून एवं सुरक्षा की स्थिति प्रभावित हो सकती थी।
  • यह कृत्य सरकारी कार्य के प्रति लापरवाही और घोर लापरवाही माना गया।
  • म.प्र. सिविल सेवा (भर्तियाँ, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत, तत्काल प्रभाव से श्री संजमसिंह भदौरिया को निलंबित किया जाता है।
  • निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय मेघनगर रहेगा और उन्हें नियम अनुसार निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) दिया जाएगा।

प्रतिलिपि प्रेषित :

  1. कलेक्टर झाबुआ
  2. तहसीलदार मेघनगर
  3. नायब तहसीलदार मेघनगर
  4. राजस्व निरीक्षक नौंघावां
  5. श्री संजमसिंह भदौरिया (सूचनार्थ एवं पालनार्थ)

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