भूमि की रजिस्ट्री के लिए पटवारी प्रतिवेदन/विक्रयपत्र न मांगे जाने बावत आदेश
Order regarding the non-requirement of Patwari report/sale deed for land registration

जबलपुर में रजिस्ट्री के मामलों में अब पटवारी की रिपोर्ट आवश्यक नहीं रहेगी। पहले रजिस्ट्री कराने के लिए पटवारी की जांच और रिपोर्ट अनिवार्य होती थी, लेकिन नए प्रावधानों के अनुसार इस प्रक्रिया को हटा दिया गया है। इससे आम नागरिकों को रजिस्ट्री कराने में आसानी होगी और फालतू की देरी नहीं होगी।
सारांश:
- रजिस्ट्री में अब पटवारी की रिपोर्ट अनिवार्य नहीं।
- प्रक्रिया आसान और तेज़ होगी।
- नागरिकों को राहत मिलेगी।
