यह सारांश कलेक्टर कार्यालय (भू-संसाधन प्रबंधन), जिला राजगढ़ द्वारा 22 दिसंबर 2025 को जारी पत्र और उससे संबंधित संलग्नकों का है । इसका मुख्य विषय पटवारियों को मिलने वाले भत्तों के अतिरिक्त एग्रीस्टैक भत्ता (AgriStack Allowance) प्रदान करना है ।

मुख्य विवरण निम्नलिखित हैं:

  • भत्ते की राशि और स्वीकृति: मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग के 01 अक्टूबर 2023 के आदेशानुसार पटवारियों को प्रतिमाह ₹4,000 एग्रीस्टैक भत्ता देने की स्वीकृति दी गई है । इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त हल्का भत्ते को ₹500 से बढ़ाकर ₹1,000 प्रतिमाह कर दिया गया है ।
  • कार्यालयीन संलग्न पटवारियों हेतु निर्देश: राजगढ़ कलेक्टर कार्यालय ने संज्ञान लिया कि कार्यालयीन कार्यों में संलग्न पटवारियों को यह भत्ता नहीं मिल रहा है । अतः निर्देश दिए गए हैं कि कार्यरत समस्त पटवारियों को नियमानुसार इस भत्ते का भुगतान किया जाए ।
  • बजट शीर्ष: इस भत्ते का भुगतान वेतन शीर्ष के अंतर्गत ‘008 अन्य व्यय’ से करने के निर्देश दिए गए हैं ।
  • विशिष्ट प्रकरण (श्री क्षितिज रैक्वपर्ण): आयुक्त भू-अभिलेख के एक पत्र (जून 2025) में उल्लेख है कि नरसिंहगढ़ तहसील में पदस्थ पटवारी श्री क्षितिज रैक्वपर्ण, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति भोपाल में संलग्न हैं, उन्हें एग्रीस्टैक भत्ता नहीं मिल रहा था । पत्र में उन्हें भी अन्य संलग्न पटवारियों की भांति यह भत्ता देने की कार्यवाही करने को कहा गया है ।
  • अनुपालन: यह आदेश राजगढ़ जिले के सभी तहसीलदारों और अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है ।

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