यह आदेश कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रीवा (म.प्र.) द्वारा दिनांक 24/10/2025 को जारी किया गया है।

सारांश:

जिले में कुछ लोग प्रतिबंधात्मक पटाखे, आतिशबाजी, लोहे-स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर “कार्बाइड गन” जैसे खतरनाक पटाखों का निर्माण या उपयोग कर रहे हैं, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा, शांति और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

इसलिए आदेश अनुसार:

  1. कोई भी व्यक्ति या संस्था अब ऐसे विस्फोटक पटाखों या “कार्बाइड गन” का निर्माण, भंडारण, बिक्री या प्रयोग नहीं करेगा।
  2. ऐसे सभी अवैध पटाखों का निर्माण, बिक्री, वितरण और प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
  3. एसडीएम, पुलिस अधिकारी और संबंधित विभाग इस आदेश के पालन की निगरानी करेंगे।

यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।
आदेश का उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

प्रकाशन हेतु निर्देश:
यह आदेश सभी समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रीवा जिले की वेबसाइट, नगर निगम, जनपद पंचायतों आदि में निःशुल्क प्रकाशित और प्रसारित किया जाएगा ताकि जनता को इसकी जानकारी हो सके।

जारीकर्ता:
प्रतिमा पाल
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला – रीवा (म.प्र.)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart