सिवनी: त्रुटिपूर्ण गिरदावरी पर सम्बंधित पटवारी एवं लोकल युथ के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश
Seoni: Instructions issued for action against the concerned patwari and local youth for erroneous land survey.

यह आदेश कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख जिला सिवनी (म०प्र०) द्वारा 25/09/2025 को जारी किया गया है, जो डिजिटल फसल सर्वेक्षण (Digital Crop Survey – DCS) मौसम खरीफ वर्ष 2025 में पाई गई गंभीर विसंगतियों के संबंध में है.
मुख्य बिंदु
- फसल रकबे में वृद्धि: जिले में पिछले वर्ष की तुलना में धान (Paddy) का रकबा लगभग 30,398 हेक्टेयर अधिक पाया गया है, और कई ग्रामों में पिछले वर्ष की गिरदावरी (crop inspection) की तुलना में 355 हेक्टेयर तक की वृद्धि पाई गई है.
- गलत सर्वेक्षण की पुष्टि: 25/09/2025 को हुई गूगल मीट में तहसीलदारों ने भी यह जानकारी दी कि मौके के निरीक्षण के दौरान गलत फसल सर्वे होना पाया गया है.
- जांच में अनियमितताएं: लोकल यूथ द्वारा दर्ज किए गए कुछ संदिग्ध खसरों (land parcels) की जांच सारा पोर्टल के माध्यम से की गई. इसमें पाया गया कि अपलोड की गई तस्वीरों में धली, अस्पष्ट, अन्य फसलों की फोटो, घास या रिक्त/पड़त भूमि की छाया अपलोड करके धान की फसल दर्ज की गई है.
- गंभीर लापरवाही: इन अनियमितताओं से यह स्पष्ट होता है कि कुछ लोकल यूथ और पटवारी द्वारा संबंधित कृषकों को आर्थिक लाभ पहुँचाने के इरादे से जानबूझकर विसंगतिपूर्ण डाटा अपलोड किया गया है. इसे गंभीर अनियमितता एवं लापरवाही माना गया है.
दिए गए निर्देश
सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं:
- निरीक्षण/परीक्षण: अपने विभागीय अमले के साथ मौके पर उपस्थित होकर खरीफ फसलों की गिरदावरी का निरीक्षण/परीक्षण करें.
- डाटा अद्यतन (Update): दावा आपत्ति के माध्यम से मौके पर बोई गई वास्तविक फसल, पड़त भूमि, मिश्रित फसल आदि की गिरदावरी 03 दिवस के भीतर अद्यतन (update) कराना सुनिश्चित करें.
- अनुशासनात्मक कार्यवाही: यदि इस कार्य में दोबारा उपर्युक्त प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, तो संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी.
यह आदेश कलेक्टर, जिला सिवनी द्वारा जारी किया गया है और इसकी प्रतिलिपि आयुक्त भू-अभिलेख, कमिश्नर जबलपुर संभाग, उपसंचालक कृषि विकास, अनुविभागीय अधिकारी (रा०) और
समस्त तहसीलदारों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी गई है. तहसीलदारों को इस आदेश का
कड़ाई से पालन कर समस्त ग्रामों के गिरदावरी डाटा को संशोधित करने का निर्देश दिया गया है.
