इस आदेश में गिरदावरी कार्य में लगे समस्त राजस्व अधिकारियो – कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित किये गए है।

सरल शब्दों में: कलेक्टर के आदेश के बिना कोई भी राजस्व अधिकारी -कर्मचारी अवकाश नहीं ले सकेगा।

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