Seoni_Patakha_220925

यह दस्तावेज़ कार्यपालक दण्डाधिकारी, लखनादौन द्वारा 22 सितंबर 2025 को जारी किया गया एक अत्यंत आवश्यक नोटिस है, जो कि पटाखा लाइसेंस के लिए दुकानों के स्थान के चयन से संबंधित है।

इसमें बताया गया है कि 2025 के दिवाली त्योहार के लिए, विस्फोटक नियम 2008 के नियम 84 (विस्फोटक नियम 1983 के नियम 154(4)) के अनुसार अस्थाई पटाखा लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए हैं। इन लाइसेंस के लिए दुकान लगाने के स्थान का चयन किया जाना है।

मुख्य निर्देश:

  • आपको (संबोधित व्यक्ति) अपने क्षेत्र में पटाखा दुकान के लिए एक उपयुक्त स्थान का चयन करना होगा।
  • चयनित स्थान आबादी से दूर होना चाहिए और वहाँ पानी की सुविधा होनी चाहिए।
  • आपको प्रस्तावित स्थान का एक विस्तृत प्रतिवेदन (रिपोर्ट) तैयार करना होगा, जिसमें दुकानों की संख्या का भी उल्लेख हो।
  • यह प्रतिवेदन 24 सितंबर 2025 तक कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

पटाखा दुकान लगाने के लिए शर्तें:

  • पटाखा गोदाम और दुकानें आवासीय क्षेत्र से दूर होनी चाहिए।
  • प्रत्येक दुकान के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी सुनिश्चित की जाए।
  • पटाखा दुकान के सामने-सामने कोई अन्य दुकान नहीं होनी चाहिए।
  • पटाखा बेचने वाले, तेल से जलने वाली खुली बत्तियों का उपयोग नहीं करेंगे।
  • एक समूह में 50 से अधिक दुकानें नहीं लगनी चाहिए।

नीचे एक सारणी (टेबल) भी दी गई है, जिसमें प्रस्तावित स्थान की जानकारी भरकर जमा करनी है।

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