मंहगाई भत्ते की दर 53 से 55 प्रतिशत किये जाने पर देय एरियर के सम्बन्ध में
Regarding the arrears payable due to the increase in the dearness allowance rate from 53 to 55 percent.

कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
पर्यावास भवन पंचम तल खंड ‘अ’ अरेरा हिल्स मदर टेरेसा मार्ग भोपाल (म.प्र.)
Phone no. 0755-2676020, 2676040, 2676021 email: dtamp.bpl@mp.gov.in
पेरोल/2025/406349/99
11/06/2025
प्रति.
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
भोपाल, दिनांक #ApprovedDate#
विषय:- दिनांक 01.07.2024 से प्रभावशील राज्य शासन के शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ता दर 50 से 53% एवं 53 से 55% किये जाने के फलस्वरूप देय एरियर बाबत्।
संदर्भ: म.प्र. शासन वित्त विभाग का आदेश दिनांक 08.05.2025
-00-
विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को दिनांक 01.07.2024 से 50 से 53% एवं दिनांक 01.01.2025 से 53 से 55% महंगाई भत्ता के आदेश जारी किये गये हैं। दिनाक 01 जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक की एरियर राशि का भुगतान पांच समान किश्तों में क्रमशः माह जून जुलाई, अगस्त सितंबर एवं अक्टोबर 2025 में किया जाने के निर्देश अनुसार एरियर जनरेशन की सुविधा IFMIS में उपलब्ध करा दी गयी है (User manual संलग्न) |
कृपया उक्त सुविधा से अपने अधीनस्थ समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।
संलग्न:- User Manual
approved by cta
प्रतिलिपि:-
1. समस्त विभागाध्यक्ष मध्यप्रदेश की ओर अधीनस्थ कार्यालयों को अवगत कराये जाने हेतु सूचनार्थ
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा की ओर सूचनार्थ ।
संचालक
कोष एवं लेखा