प्रत्येक माह 01 तारीख को वेतन प्रदान करने हेतु केंद्रीकृत वेतन प्रोसेसिंग
Centralized Pay processing for providing salary on the 1st of every month

इस पत्र का मुख्य विषय मध्य प्रदेश के सभी नियमित और गैर-नियमित कर्मचारियों के लिए वेतन भुगतान को गति देने हेतु IFMIS (Integrated Financial Management Information System) के माध्यम से केन्द्रीकृत वेतन प्रोसेसिंग (Centralized Pay Processing) सुविधा शुरू करना है।

वर्तमान समस्या:

  • वर्तमान में आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) IFMIS के पेरोल मॉड्यूल से वेतन (पे-रोल) जनरेट करके कोषालय को भेजते हैं।
  • संज्ञान में आया है कि कुछ DDOs यह कार्यवाही निर्धारित समय सीमा (हर महीने की 20 तारीख तक देयक जमा करने की) में पूरी नहीं कर रहे हैं।

नया समाधान (केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग):

  • इस नई व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी कर्मचारियों को हर महीने की 01 तारीख को वेतन मिल जाए।
  • सिस्टम अब स्वयं (ऑटोमेटिक रूप से) वेतन देयक जनरेट करेगा, जिससे प्रत्येक DDO को अलग से पेरोल जनरेट करने का काम नहीं करना पड़ेगा।
  • DDOs केवल आवश्यक संशोधन करेंगे और देयक जमा कर सकेंगे, जिससे वेतन आहरण में समयबद्धता और त्वरित गति सुनिश्चित होगी।

कार्यवाही की समय-सीमा:

  • यह नई व्यवस्था दिसंबर 2025 के वेतन (जो जनवरी 2026 में भुगतान होगा) से लागू की जाएगी।

DDO के लिए मुख्य निर्देश (हर महीने 19 तारीख तक):

  1. DDOs को हर महीने की 19 तारीख तक कर्मचारी के भत्तों (Allowances) और कटौतियों (Deductions) में आवश्यकतानुसार संशोधन करके उन्हें सेव (Save) करना होगा।
  2. वेतन वृद्धि, अनाधिकृत अनुपस्थिति (Stop Salary Order), जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Grant Allowance), और अनिवार्य कटौतियाँ (जैसे GPF, Income Tax) से संबंधित प्रविष्टियाँ भी 19 तारीख तक करनी होंगी।
  3. 20 से 26 तारीख के बीच सिस्टम स्वतः (Auto) पे-बिल जनरेट करेगा, जिसका DDO द्वारा परीक्षण और सत्यापन किया जाना अनिवार्य है।
  4. यदि ‘ऑटो जनरेटेड’ देयक में कोई त्रुटि नहीं है, तो उसे कोषालय को भेज दिया जाएगा। त्रुटि होने पर देयक को रिजेक्ट (Discard) करके DDO को पुरानी प्रक्रिया से ही देयक जनरेट करना होगा।

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