यह दस्तावेज़ मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा संतान पालन अवकाश स्वीकृति के संबंध में आवेदन पत्र का निर्धारण के विषय पर जारी किया गया एक परिपत्र है, जिसका दिनांक 13 सितम्बर, 2022 है ।

मुख्य बिंदु:

संदर्भ: मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त, 2015 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 6-1/2022/नियम/चार दिनांक 23.05.2022 का संदर्भ दिया गया है ।

नियम: म.प्र. सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के नियम 38 (ग) के अंतर्गत संतान पालन अवकाश के लिए आवेदन करने हेतु प्रपत्रों का निर्धारण किया गया है ।

निर्धारित प्रपत्र:

प्रपत्र-1: आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला संतान पालन अवकाश के लिए आवेदन पत्र ।

प्रपत्र-2: नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के लिए ।

प्रपत्र-3: अभिलेख संधारण के लिए, जिसमें कुल पात्रता, उपभोग किए गए अवकाश, शेष पात्रता आदि का विवरण नियंत्रण अधिकारी द्वारा रखा जाएगा ।

आवेदन (प्रपत्र-1) में मांगी गई जानकारी में शामिल है: आवेदक का नाम, पदनाम, कार्यालय, नियमित सेवा में उपस्थिति/परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने की दिनांक, संतान का विवरण (नाम, जन्म तिथि, 18 वर्ष पूर्ण होने की दिनांक), क्या संतान दो सबसे बड़े संतानों में से है, अवकाश की उपलब्धता/अवधि/कारण, अंतिम CCL से वापसी की तिथि, और सहायक स्व-प्रमाणित अभिलेख (जन्म प्रमाण पत्र, चिकित्सा/शैक्षणिक रिपोर्टकार्ड आदि) ।

प्रपत्र-2 में नियंत्रणकर्ता अधिकारी की टिप्पणियां और अवकाश अनुशंसित/अनुशंसित नहीं की स्थिति अंकित की जाएगी ।

यह परिपत्र मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार उप सचिव (पी. के. श्रीवास्तव) द्वारा जारी किया गया है ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart