यह दस्तावेज़ मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा 21 जनवरी, 2026 को जारी किया गया एक स्पष्टीकरण है, जो सिविल सेवा के सदस्यों को मिलने वाले समयमान वेतन (Time Scale Pay) से संबंधित है।

इसका मुख्य सारांश निम्नलिखित है:

मुख्य विषय और संदर्भ

  • विषय: राज्य के कर्मचारियों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर प्रदान करने हेतु समयमान वेतन उपलब्ध कराने के संबंध में।
  • संदर्भ: वित्त विभाग का पूर्व परिपत्र दिनांक 24 जनवरी 2008।

महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण (कंडिका-13)

विभिन्न माध्यमों से मांगी गई स्पष्टता के आधार पर विभाग ने कंडिका-13 के संबंध में स्थिति स्पष्ट की है:

  • पदोन्नति से इंकार का प्रभाव: यदि किसी कर्मचारी ने पहले उच्चतर वेतनमान (Higher Pay Scale) का लाभ ले लिया है और बाद में वह नियमित पदोन्नति लेने से इंकार करता है, तो उससे पूर्व में दिया गया वित्तीय लाभ वापस नहीं लिया जाएगा
  • भविष्य के लाभ: ऐसे कर्मचारी को भविष्य में कोई अन्य उच्चतर वेतनमान का लाभ तब तक देय नहीं होगा जब तक वह पदोन्नति के लिए अपनी सहमति नहीं देता।
  • पुनः विचार की स्थिति: यदि कर्मचारी बाद में पदोन्नति स्वीकार कर लेता है और निर्धारित अर्हताएँ (qualifications) पूरी करता है, तो उसे अगले समयमान वेतनमान के लाभ के लिए पुनः विचार में लिया जा सकता है

प्रशासनिक जानकारी

  • यह आदेश मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से विवेक कुमार घारू (उप सचिव) द्वारा जारी किया गया है।
  • इसकी प्रतियां राज्य के सभी प्रमुख विभागों, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों और अन्य संबंधित कार्यालयों को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई हैं।

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