ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा अब 25 लाख रुपये होगी
The maximum limit of gratuity will now be 2.5 million rupees.

यह राजपत्र (मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 4, दिनांक 12 सितम्बर 2025) का सारांश इस प्रकार है:
विषय:
- मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (वेतन, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 में संशोधन।
मुख्य बिंदु:
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश (रिट याचिका सिविल नं. 643/2015, All India Judges Association Vs. Union of India) दिनांक 27 जुलाई 2022 के अनुपालन में यह संशोधन किया गया।
- नियम 11, उपनियम (1), खंड (x) में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया है:
- “सभी प्रकार की ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा अब 25 लाख रुपये होगी।”
- यह संशोधन 1 जनवरी 2024 से प्रभावी माना जाएगा।
संक्षेप में:
अब मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सभी प्रकार की ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा ₹25,00,000 (पच्चीस लाख) तय की गई है, और यह नियम 1 जनवरी 2024 से लागू होगा।
