हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत भुगतान शुरू किया
The Himachal Pradesh government has started payments to employees under the old pension scheme.


यह दस्तावेज़ हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त (वेतन पुनरीक्षण) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना है। इसका सारांश इस प्रकार है:
- नियमों का नाम और प्रारंभ
- इन नियमों का नाम “हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022” होगा।
- ये नियम 3 जनवरी 2022 से लागू माने जाएंगे।
- नियम 7(क) का लोप
- हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के नियम 7(क) को हटाया जाता है और इसे 3 जनवरी 2022 से ही हटाया हुआ माना जाएगा।
- सरकारी कर्मचारियों का वेतन
- वेतन का पुनः निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा मानो नियम 7(क) पहले से ही लागू न रहा हो।
- एरियर (बकाया भुगतान) पर प्रावधान
- नियमों के कारण कर्मचारियों को पूर्व की अवधि का कोई अतिरिक्त एरियर भुगतान नहीं किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने “संशोधित वेतन नियम, 2022” में बदलाव करते हुए नियम 7(क) को 3 जनवरी 2022 से हटाने का निर्णय लिया है। इसके चलते कर्मचारियों का वेतन पुनः निर्धारित किया जाएगा, लेकिन किसी प्रकार का पिछला एरियर भुगतान नहीं मिलेगा।