पत्र आयुक्त भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा सभी जिलों के कलेक्टरों को भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि पूर्व में भेजे गए पत्रों के संदर्भ में पटवारी दैनिक ऑनलाइन संधारण को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए।

मुख्य बिंदु:

  • भू-अभिलेख नियमावली के अनुसार पटवारियों को डिजिटल माध्यम से दैनिक संधारण करना आवश्यक है।
  • कुछ पटवारी मोबाइल एप का उपयोग नहीं कर रहे हैं और पुरानी पद्धति से कार्य कर रहे हैं, जो नियम विरुद्ध है।
  • जिले के अधिकारियों को निर्देश है कि सभी पटवारियों द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से ही दैनिक संधारण सुनिश्चित कराएँ।
  • इस संबंध में दिए गए पूर्व निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना अनिवार्य है।
  • पत्र की प्रति प्रमुख सचिव, संभागीय आयुक्त, क्षेत्रीय उपआयुक्त आदि को भी भेजी गई है।

सार:
प्रदेश में पटवारी दैनिक संधारण अब पूरी तरह डिजिटल/मोबाइल एप से ही करना अनिवार्य किया गया है। सभी कलेक्टरों को इसे सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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