राजस्व निरीक्षकों को प्रभारी नायब तहसीलदार का प्रभार सौंपने एवं स्थानांतरण संबंधी आदेश
Order Regarding Granting Charge of Revenue Inspectors as In-charge Naib Tehsildars and Their Transfers

यह आदेश मध्यप्रदेश शासन के राजस्व विभाग द्वारा फरवरी 2026 में जारी किया गया है। इसका मुख्य सारांश निम्नलिखित है:
मुख्य निर्णय
- पदोन्नति और स्थानांतरण: कुल 119 राजस्व निरीक्षकों को अस्थायी रूप से प्रभारी नायब तहसीलदार का प्रभार दिया गया है और उन्हें नवीन जिलों में पदस्थ किया गया है ।
- आधार: यह कार्रवाई विभागीय छानबीन समिति की अनुशंसा और मंत्रि परिषद के निर्णय (जून 2025) के अनुक्रम में राजस्व न्यायालयीन कार्यों के संपादन हेतु की गई है ।
सेवा की प्रमुख शर्तें
- अधिकार: प्रभारी नायब तहसीलदार के रूप में कार्य करते समय इन अधिकारियों के पास तहसीलदार की शक्तियां होंगी ।
- वेतन और भत्ते: इन्हें उच्च पद का वेतनमान या क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा। इन्हें वही भत्ते मिलते रहेंगे जो प्रभार लेने से ठीक पूर्व मिल रहे थे ।
- पदोन्नति और वरिष्ठता: इस अस्थायी प्रभार के आधार पर भविष्य में नियमित पदोन्नति या वरिष्ठता का कोई दावा मान्य नहीं होगा ।
- अनुशासनात्मक कार्रवाई: यदि किसी निरीक्षक के विरुद्ध कोई जांच या आपराधिक प्रकरण लंबित है, तो उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा और विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाएगी ।
- प्रभार की समाप्ति: शासन बिना किसी पूर्व सूचना के इस आदेश को निरस्त कर संबंधित को उनके मूल पद (राजस्व निरीक्षक) पर वापस भेज सकता है ।
कार्यभार ग्रहण करना
- सभी संबंधित निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे वर्तमान स्थान से भारमुक्त होकर तत्काल अपने नवीन पदस्थापना जिले में कार्यभार ग्रहण करें ।
- प्रभार लेने से इनकार करने या उपस्थित न होने पर संबंधित का नाम सूची से हटाया जा सकेगा ।
यह आदेश राज्यपाल के नाम से और आदेशानुसार उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा जारी किया गया है ।

