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अधीक्षक  भू-अभिलेख एवं सहायक अधीक्षक  भू-अभिलेख के क्रमशः तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार घोषित किए जाने के संबंध में।

सार:
म.प्र.राजपत्र भाग-1, दिनांक 12 सितंबर 2025 में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार,
राज्य शासन द्वारा “अधीक्षक  भू-अभिलेख” को तहसीलदार तथा “सहायक अधीक्षक  भू-अभिलेख” को नायब तहसीलदार के रूप में घोषित किया गया है।

इस निर्णय के अनुसार सभी संबंधित अधीक्षक  एवं संस्थान अपने पत्राचार और कार्यों में इन्हें क्रमशः तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के रूप में उल्लेख करें।

हस्ताक्षर:
संयुक्त आयुक्त, भू-संस्थान प्रबंधन, मध्यप्रदेश
दिनांक: 23.10.2025

संक्षेप में —
अब “अधीक्षक  भू-अभिलेख” = तहसीलदार
“सहायक अधीक्षक  भू-अभिलेख” = नायब तहसीलदार
के रूप में मान्य होंगे।

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