इस आदेश का सारांश इस प्रकार है:

जनजातीय क्षेत्रों में अतिरिक्त अवकाश (CL) सम्बन्धी आदेश

  • मध्यप्रदेश शासन ने वर्ष 1981 में आदेश जारी किया था।
  • आदेश के अनुसार जनजातीय क्षेत्रों (Tribal Areas) में पदस्थ शासकीय कर्मचारियों को 7 अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे।
  • यह सुविधा केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी जो जनजातीय घोषित क्षेत्रों में पदस्थ हैं।
  • अन्य स्थानों पर पदस्थ कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होगा।

संक्षेप में:
जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को सामान्य CL के अतिरिक्त 7 Extra CL प्रतिवर्ष मिलेंगे।

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