अनुसूचित क्षेत्रो में पदस्थ कर्मचारियों को 7 अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश
Employees posted in scheduled areas will receive 7 additional casual leave days

इस आदेश का सारांश इस प्रकार है:
जनजातीय क्षेत्रों में अतिरिक्त अवकाश (CL) सम्बन्धी आदेश
- मध्यप्रदेश शासन ने वर्ष 1981 में आदेश जारी किया था।
- आदेश के अनुसार जनजातीय क्षेत्रों (Tribal Areas) में पदस्थ शासकीय कर्मचारियों को 7 अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे।
- यह सुविधा केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी जो जनजातीय घोषित क्षेत्रों में पदस्थ हैं।
- अन्य स्थानों पर पदस्थ कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होगा।
संक्षेप में:
जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को सामान्य CL के अतिरिक्त 7 Extra CL प्रतिवर्ष मिलेंगे।

