यह दस्तावेज़ कंटेम्प्ट केस क्रमांक 6672/2023 से संबंधित है, जिसमें याचिकाकर्ता एम.पी. पटवारी संघ (मोहान राठौर के माध्यम से) बनाम श्री मनीष रस्तोगी एवं अन्य प्रतिवादी हैं।

मुख्य बिंदु:

  1. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.2021 का पालन नहीं हुआ।
    • आदेश में निर्देश था कि याचिकाकर्ता नया प्रतिवेदन प्रस्तुत करे और प्रतिवादी उसे तीन माह के भीतर कारणयुक्त आदेश से निपटाएँ।
  2. प्रतिवादियों ने अदालत से बिना शर्त माफी मांगी और कहा कि विलंब अनजाने में हुआ, आदेश की अवहेलना का कोई इरादा नहीं था।
  3. प्रतिवादियों ने बताया कि पटवारी संघ का प्रतिवेदन विचार कर 14.03.2024 को राजस्व विभाग, भोपाल द्वारा कारणयुक्त आदेश पारित कर दिया गया है, जिसमें प्रतिवेदन अस्वीकार कर दिया गया। (इस आदेश की प्रति संलग्न की गई है)।
  4. प्रतिवादी नं. 1 (पूर्व अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी) का स्थानांतरण हो गया है, वर्तमान में निखिल श्रीवास्तव (प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग) पद पर हैं और उन्होंने यह अनुपालन प्रतिवेदन एवं शपथपत्र दाखिल किया।
  5. प्रतिवादियों ने पुनः माफी मांगते हुए निवेदन किया कि अब आदेश का पालन हो चुका है, इसलिए अवमानना कार्यवाही समाप्त कर दी जाए और याचिका निरस्त की जाए।

संक्षेप में: अदालत के आदेश में देरी से अनुपालन हुआ, राजस्व विभाग ने पटवारी संघ का प्रतिवेदन खारिज कर दिया है। प्रतिवादियों ने बिना शर्त माफी मांगते हुए अनुरोध किया है कि अवमानना याचिका समाप्त कर दी जाए।

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