यह आदेश राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा 03 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया है। संक्षेप में इसका सारांश इस प्रकार है:

  • राज्य शासन के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता (DA) 55% से बढ़ाकर 58% किया गया है, जो 01 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा।
  • ‘Pay’ का अर्थ केवल बेसिक पे (Pay Matrix के अनुसार) होगा, इसमें Special Pay या Personal Pay शामिल नहीं होगी।
  • 50 पैसे या उससे अधिक के अंश को अगले पूरे रुपये तक राउंड ऑफ किया जाएगा, 50 पैसे से कम को नजरअंदाज किया जाएगा।
  • 01 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक की बढ़ोतरी की राशि GPF खाते में जमा की जाएगी:
    1. 01-01-2004 से पहले भर्ती कर्मचारियों के GPF खाते में।
    2. 01-01-2004 या उसके बाद भर्ती कर्मचारियों के GPF-2004 खाते में।
    3. स्वायत्तशासी संस्थान/पीएसयू/बोर्ड/कॉर्पोरेशन कर्मचारियों के GPF-SAB खाते में।
  • 01 अक्टूबर 2025 से नकद भुगतान लागू होगा (अर्थात अक्टूबर 2025 का वेतन, 01 नवंबर 2025 को देय होगा)।

सरल शब्दों में: राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों का DA 3% बढ़ाकर 58% कर दिया है, जो जुलाई 2025 से लागू होगा और अक्टूबर 2025 के वेतन में नकद मिलेगा।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart