यह पत्र आयुक्त भू-संसाधन प्रबंधन, मध्य प्रदेश द्वारा राज्य के सभी कलेक्टर्स को पीएम-किसान (PM-Kisan) योजना के क्रियान्वयन के संबंध में जारी किया गया है।

इस पत्र का मुख्य सारांश निम्नलिखित है:

मुख्य बिंदु

  • योजना का लाभ: पीएम-किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6000/- रुपये की राशि तीन समान किश्तों में दी जाती है।
  • नई आवश्यकता (Farmer ID): भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, जिन पात्र हितग्राहियों को 07 से अधिक लंबित किश्तें प्राप्त होनी हैं, उनके लिए फार्मर आईडी (Farmer ID) बनाना अनिवार्य कर दिया गया है।
  • समय-सीमा (Deadline): लंबित किश्तों के भुगतान में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए फार्मर आईडी पंजीयन का कार्य 31 जनवरी 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
  • उद्देश्य: इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र किसानों को उनकी रुकी हुई किश्तों की राशि बिना किसी बाधा के प्राप्त हो सके।

निष्कर्ष: यह पत्र अधिकारियों को निर्देशित करता है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर लाभार्थियों का आईडी पंजीयन सुनिश्चित करें ताकि वित्तीय लाभ का वितरण सुचारू रूप से हो सके।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart