पीएम-किसान लाभार्थियों हेतु लंबित किश्तें प्राप्त करने के लिए किसान आईडी (Farmer ID) पंजीयन संबंधी निर्देश
Instructions for Farmer ID Registration to Receive Pending Installments for PM-Kisan Beneficiaries

यह पत्र आयुक्त भू-संसाधन प्रबंधन, मध्य प्रदेश द्वारा राज्य के सभी कलेक्टर्स को पीएम-किसान (PM-Kisan) योजना के क्रियान्वयन के संबंध में जारी किया गया है।
इस पत्र का मुख्य सारांश निम्नलिखित है:
मुख्य बिंदु
- योजना का लाभ: पीएम-किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6000/- रुपये की राशि तीन समान किश्तों में दी जाती है।
- नई आवश्यकता (Farmer ID): भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, जिन पात्र हितग्राहियों को 07 से अधिक लंबित किश्तें प्राप्त होनी हैं, उनके लिए फार्मर आईडी (Farmer ID) बनाना अनिवार्य कर दिया गया है।
- समय-सीमा (Deadline): लंबित किश्तों के भुगतान में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए फार्मर आईडी पंजीयन का कार्य 31 जनवरी 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
- उद्देश्य: इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र किसानों को उनकी रुकी हुई किश्तों की राशि बिना किसी बाधा के प्राप्त हो सके।
निष्कर्ष: यह पत्र अधिकारियों को निर्देशित करता है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर लाभार्थियों का आईडी पंजीयन सुनिश्चित करें ताकि वित्तीय लाभ का वितरण सुचारू रूप से हो सके।
