यह दस्तावेज़ दिनांक 07.06.2019 का “डायवर्ज़न (Diversion) परिपत्र” है, जिसमें भूमि के उपयोग परिवर्तन (कृषि से गैर-कृषि प्रयोजन) से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। परिपत्र में मुख्यतः यह स्पष्ट किया गया है कि—

  • भूमि डायवर्ज़न की प्रक्रिया, शर्तें एवं प्राधिकृत अधिकारी कौन होंगे।
  • डायवर्ज़न हेतु आवेदन, शुल्क/प्रीमियम तथा स्वीकृति की समय-सीमा से जुड़े प्रावधान।
  • बिना अनुमति भूमि उपयोग परिवर्तन करने पर कार्रवाई/दंड के निर्देश।
  • राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने (इन्द्राज) तथा निगरानी से संबंधित दिशा-निर्देश।

यह परिपत्र भूमि के वैधानिक उपयोग परिवर्तन को सरल, पारदर्शी और नियमबद्ध बनाने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

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