Seoni_Narwai_151025

इस आदेश में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.) द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर नरवाई प्रबंधन समिति के गठन के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश का सारांश:

  • यह आदेश कृषि विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के निर्देशों के पालन में जारी किया गया है।
  • हर ग्राम पंचायत में नरवाई प्रबंधन हेतु समिति गठित की जाएगी।
  • समिति में निम्न सदस्य होंगे:
    1. ग्राम पंचायत अधिकारी – अध्यक्ष
    2. पदस्थानी कृषि विभाग अधिकारी – सदस्य सचिव
    3. ग्रामीन उद्यान विकास अधिकारी / कृषि विस्तार अधिकारी (AVFO) – सदस्य
    4. सहायक तकनीकी प्रबंधक (ए.टी.एम./बी.टी.एम.) – सदस्य
    5. पंचायत सचिव / रोजगार सहायक – सदस्य
    6. ग्राम कोटवार – सदस्य

समिति की जिम्मेदारियां:

  • ग्राम पंचायत क्षेत्र में नरवाई जलाने की घटनाओं को रोकना
  • किसानों को फसल अवशेषों के वैकल्पिक उपयोग हेतु प्रेरित करना।
  • समिति स्तर पर निगरानी एवं रिपोर्टिंग कर राजस्व एवं कृषि विभाग को जानकारी देना।
  • यदि किसी क्षेत्र में नरवाई जलाने की घटना होती है, तो जियो टैग्ड रिपोर्ट बनाकर कार्रवाई हेतु भेजना।
  • आदेश के तत्काल प्रभाव से लागू होने की घोषणा की गई है।

आदेश पर हस्ताक्षर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी के हैं।
दिनांक: 15/10/2025

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