सिवनी : नरवाई जलाने की घटना रोकने के लिए समिति गठित
Seoni: Committee formed to prevent the incident of burning Narwai

इस आदेश में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.) द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर नरवाई प्रबंधन समिति के गठन के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश का सारांश:
- यह आदेश कृषि विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के निर्देशों के पालन में जारी किया गया है।
- हर ग्राम पंचायत में नरवाई प्रबंधन हेतु समिति गठित की जाएगी।
- समिति में निम्न सदस्य होंगे:
- ग्राम पंचायत अधिकारी – अध्यक्ष
- पदस्थानी कृषि विभाग अधिकारी – सदस्य सचिव
- ग्रामीन उद्यान विकास अधिकारी / कृषि विस्तार अधिकारी (AVFO) – सदस्य
- सहायक तकनीकी प्रबंधक (ए.टी.एम./बी.टी.एम.) – सदस्य
- पंचायत सचिव / रोजगार सहायक – सदस्य
- ग्राम कोटवार – सदस्य
समिति की जिम्मेदारियां:
- ग्राम पंचायत क्षेत्र में नरवाई जलाने की घटनाओं को रोकना।
- किसानों को फसल अवशेषों के वैकल्पिक उपयोग हेतु प्रेरित करना।
- समिति स्तर पर निगरानी एवं रिपोर्टिंग कर राजस्व एवं कृषि विभाग को जानकारी देना।
- यदि किसी क्षेत्र में नरवाई जलाने की घटना होती है, तो जियो टैग्ड रिपोर्ट बनाकर कार्रवाई हेतु भेजना।
- आदेश के तत्काल प्रभाव से लागू होने की घोषणा की गई है।
आदेश पर हस्ताक्षर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी के हैं।
दिनांक: 15/10/2025
