बार-बार स्थानांतरण के विरुद्ध पटवारी की याचिका पर न्यायालय का निर्देश
Court’s Direction on Patwari’s Petition Against Frequent Transfers

मामला:
रामलाल सौर बनाम मध्य प्रदेश शासन व अन्य
विचाराधीन न्यायालय: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
न्यायमूर्ति: माननीय श्री मनिंदर एस. भट्टी
तारीख: 23 जून 2025
याचिका संख्या: WP-20930-2025
मुख्य विषय:
याचिकाकर्ता रामलाल सौर, जो एक पटवारी हैं, को टिकमगढ़ से बलदेवगढ़ स्थानांतरित किया गया था। यह स्थानांतरण आदेश दिनांक 10.06.2025 को पारित हुआ, जिसे याचिकाकर्ता ने चुनौती दी।
याचिकाकर्ता की दलीलें:
- पिछले 3 वर्षों में उन्हें तीन बार स्थानांतरित किया जा चुका है।
- पूर्व में भी एक स्थानांतरण आदेश (07.07.2023) को चुनौती दी थी, जिसे न्यायालय ने 21.07.2023 को स्थगित किया था और बाद में 14.12.2024 को याचिका निपटाते हुए आदेश को निरस्त कर, प्रशासन को आवश्यकता होने पर नया आदेश जारी करने की छूट दी थी।
- वर्तमान स्थानांतरण उसी आधार पर दोबारा किया गया है, जो अनुचित है।
- याचिकाकर्ता अब एक नवीन अभ्यावेदन (representation) देना चाहता है।
राज्य पक्ष की दलील:
- स्थानांतरण आदेश प्रशासनिक आवश्यकता के कारण पारित किया गया है।
- यदि याचिकाकर्ता अभ्यावेदन देता है, तो नियमों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।
न्यायालय का आदेश:
- याचिकाकर्ता यदि 7 दिनों के भीतर प्रतिवादी क्रमांक 2 (अधिकारित अधिकारी) को अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है, तो अधिकारी को 3 सप्ताह के भीतर कारणसहित निर्णय देना होगा।
- यदि 7 दिनों में अभ्यावेदन नहीं दिया गया, तो यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जाएगा।
- निर्णय होने तक या अधिकतम 30 दिनों तक, याचिकाकर्ता को वर्तमान पदस्थापन स्थान टिकमगढ़ पर ही बने रहने की अनुमति दी गई है।