प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में निष्क्रिय खाते को सक्रीय करने बावत किसान का आवेदन।
Farmer’s application for activating inactive account under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) के तहत निष्क्रिय (inactive) खाते को फिर से सक्रिय (reactivate) करने के संबंध में तहसीलदार/नायब तहसीलदार को लिखा गया एक आवेदन पत्र है ।
आवेदन का मुख्य उद्देश्य:
आवेदनकर्ता विनम्रतापूर्वक यह अनुरोध करता है कि उसका PM-Kisan योजना के अंतर्गत खाता, जो
eKYC न कराए जाने, अपात्रता, या किसी अन्य कारण से निष्क्रिय हो गया है, उसे सक्रिय करने की कृपा की जाए, क्योंकि वह योजना के लिए पूरी तरह से पात्र है और सभी शर्तें पूरी करता है ।
आवेदन में आवश्यक जानकारी:
- आवेदनकर्ता का PM-Kisan पंजीकरण क्रमांक
- आधार क्रमांक
- समग्र ID
- पिता/पति का नाम
- पटवारी हल्का
- ग्राम और वृत्त
- तहसील और जिला (म०प्र०)
घोषणा और शर्तें:
- आवेदनकर्ता यह घोषणा करता है कि यदि भविष्य में यह पता चलता है कि वह योजना के लिए अपात्र है या उसने कोई जानकारी छिपाई है, तो इसकी समस्त ज़िम्मेदारी स्वयं प्रार्थी की होगी और उस पर अनुशासनात्मक/दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है ।
- टीप (टिप्पणी) में यह भी बताया गया है कि:
- प्रार्थी के पति/पत्नी को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है ।
- प्रार्थी और उसके पति/पत्नी न तो शासकीय सेवक हैं, न पेंशनधारी, और न ही आयकरदाता हैं ।
यह आवेदन पत्र सक्रियण के लिए अनुरोध करते हुए प्रार्थी का नाम, मोबाइल नंबर, और पता जैसे विवरण भरने के लिए जगह छोड़ता है ।
